Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा था कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। बता दें दिल्ली सीएम केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। जिसके बाद दूसरे ही दिन 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। 24 जून को कोर्ट ने सुनवाई की और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब फैसला केजरीवाल के विरोध में चला गया।
अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी
CM अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “हमने पहले ही अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। आज का फैसला भी उसी तर्ज पर है, इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिसकी चुनौती कल के लिए सूचीबद्ध है, आज हम इस आदेश की एक प्रति के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर रहे हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए।”