CG News: छत्तीसगढ़ के अमेठी गांव में दो साल पहले पति-पत्नी ने सब्बल मारकर व्यापारी की हत्या कर दी थी. अब अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया. न्यायाधीश उषा गेंदले ने मामले में सुनवाई की और सजा सुनाई.
दो साल पहले का मामला
हत्या का यह मामला दो साल पहले 16 मई 2022 की है. दरअसल, धमतरी शहर के व्यापारी राजेन्द्र पारख का अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम अमेठी में जमीन है. उसी जमीन को लेकर व्यापारी का आरोपी फिरंगी निर्मलकर विवाद चल रहा था. घटना के दिन भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद आरोपी फिरंगी निर्मलकर ने अपनी पत्नी फुलेश्वर बाई के साथ लोहे के सब्बल से व्यापारी राजेन्द्र पारख के सिर पर जोरदार वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल राजेन्द्र को मसीही अस्पताल लाया गया. जहां डाक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. और पढ़ें…
ये हुई सजा
पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया. और मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया. जहां इसकी अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में हुई. वहीं, न्यायाधीश उषा गेंदले ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी और उसकी पत्नी को दोषसिद्ध करार दिया. और दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक हजार रुपए अर्थदंड भी दिया.