Brij Bhushan Sharan Singh: 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए. उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है. कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है. 5 महिलाओं के आरोप को मान्य किया है. वहीं छठे पहलवान के लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट का कहना है, ”बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए थे. ”
क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह
आरोप तय होने के बाद भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कोर्ट ने आज कहां कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं. एक को छोड़कर बाकी पांच केस पर चार्ज फ्रेम हुए हैं. मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि अब चार्ज पर बात होगी. उन्होंने आगे कहा अब कोर्ट में केस लडूंगा. क्योंकि अब कोर्ट के दरवाजे मेरे लिए खुल गए हैं.
आईपीसी की धारा 354 और 354 ए
बता दे कोर्ट ने बृजभूषण पर आईपीसी की धारा 354 के तहत आरोप ताकि यह है यह धारा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने, उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने पर लगती है. इसमें कम से कम 1 साल की सजा और अधिक से अधिक 5 साल की सजा होती है. साथ इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है. बृजभूषण पर दूसरी धारा आईपीसी की 354 ए लगाई गई है यह धारा यौन उत्पीडन पर लगती है.