विवरण – प्रार्थी कुमार साहू ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका स्वयं का गैरेज कुबेर ट्रांसपोर्ट के नाम से तेलघानी नाका चौक होटल ग्रैण्ड राजपुताना के पीछे रायपुर में स्थित है। प्रार्थी दिनांक 17.07.23 को प्रतिदिन की तरह रात्रि करीबन 11.00 बजे अपने गैरेज को बंद कर अपने घर चला गया था। प्रार्थी दिनांक 18.07.23 के प्रातः करीबन 08.00 बजे गैरेज आया और ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर देखा तो पाया कि काउंटर में रखा हुआ उसका एक नग लैपटॉप नही था तथा गल्ले में रखा हुआ नगदी रकम भी नहीं था। प्रार्थी द्वारा पतासाजी करने पर उसे उसके गैरेज में पूर्व में कार्य करने वाले कान्हा साहू द्वारा चोरी करना ज्ञात हुआ। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 253/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गंज के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा स्टॉफ से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी कान्हा साहू की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त आरोपी कान्हा साहू की उपस्थिति बिलासपुर में पाये जाने से टीम के सदस्यों द्वारा बिलासपुर रवाना होकर आरोपी कान्हा साहू की पतासाजी करते हुए आरोपी को बिलासपुर से पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी कान्हा साहू को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से चोरी का लैपटॉप जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *गिरफ्तार आरोपी – कान्हा साहू पिता राजेश साहू उम्र 18 साल निवासी गांधीनगर मुर्राभठ्ठी देवांगन मंदिर के सामने गुढ़ियारी जिला रायपुर।