Arvind Kejriwal: चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम राहत दे दी है. इस फैसले के आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है. पार्टी कार्यालय में नाचे गाने के साथ मिठाईयां बाटी जा रही हैं. अब आप सुप्रीमो केजरीवाल 1 जून तक प्रचार अभियान में जुड़ पाएंगे.
2 जून को सीएम को खुद करना होगा सरेंडर
इसी के साथ कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने की बात कही है. ईडी ने इसका विरोध किया वहीं, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की है. दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की.
चुनाव प्रचार में कोई प्रतिबंध नहीं
CM अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने रिहाई की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें 20 दिन के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा रही है. वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं. यहां तक की ईडी ने इस पर कोर्ट से कहा कि कुछ प्रतिबंध लगाया जाए लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा. 2 जून तक उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है. और पढ़ें…Kantilal Bhuria: “दो पत्नियों वाले व्यक्ति को दो लाख” पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल का बयान कांग्रेस पर पड़ा भारी, जानिए पूरा मामला
21 मार्च से जेल में हैं सीएम केजरीवाल
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च के दिन गिरफ्तार किया था. इसके पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे. हालांकि केजरीवाल किसी भी समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में शामिल थे. इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए थे.