Delhi Excise Policy Case: सर्वोच्च न्यायालय ने आज मंगलावर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को जमानत दे दी है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट में जमानत का ED ने कोई विरोध नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए संजय सिंह कहा कि इस केस के बारे में मीडिया में किसी प्रकार का बयान न दें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने इस केस की सुनवाई की.
ईडी ने नही किया कोई विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी से प्रश्न किया कि क्या अभी संजय सिंह को जेल में रखने की और जरूरत है? इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी से यह भी कहा कि 6 महीने वो जेल में रहे और कई बयान भी उनके सामने हुए. इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ”अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है.”
आज सच की जीत हुई
‘दिल्ली सरकार में मंत्री और आप की नेता आतिशी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते.’’. वहीं, सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच की जीत हुई है. बीजेपी ने ED का इस्तेमाल किया है आज यह बात सिद्ध हो गयी है. ये बात सिद्ध हो गई है कि ईडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
स्वाति मालीवाल ने क्या कहा?वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी संजय सिंह को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की. स्वाति मालीवाल ने लिखा, ”शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते! संजय सिंह ज़िंदाबाद.”