सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत,शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाया. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है | शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली शराब घोटाला केस से सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे. वह बीते 177 दिनों से जेल में बंद रहे हैं. अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में सिंघवी की दलीलें काम कर गईं. केजरीवाल ने जमानत के साथ-साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी. अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच यह फैसला दिया.. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब सीबीआई और अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी थीं. तो चलिए जानते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज क्या-क्या हो रहा.

कुछ शर्तों पर मिली जमानत
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी जैसे कि अरविंद केजरीवाल गवाहों से संपर्क नहीं कर सकेंगे ना ही केस से संबंधित टिप्पणी सार्वजनिक तौर से कर पाएंगे केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी रोक रहेगी
कब से जेल में रहे केजरीवाल
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया. 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया. 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया. ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी. 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे. अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहे.