आरोपी गणों के कब्जे से चोरी गये सबमर्सिबल पंप एवं केबल वायर जला हुआ को किया गया जप्त । आरोपियों द्वारा साक्ष्य छुपाने के आशय से केबल वायर जलाकर किया गया नष्ट ।
थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर अप.क्र.315/23 धारा:- 379 भादवि +,34,201 भादवि आरोपीगण का नाम पता :- (01) भगवती निषाद पिता कुंजराम निषाद उम्र-32 साल (02)अरूण जायसवाल पिता मुन्ना जायसवाल उम्र-30 साल(03)सुरेश ब्रम्हे उर्फ कुरू पिता देवकुमार ब्रम्हे उम्र-19 साल साकिनान कोहका थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर । जप्त मशरूका:- 01 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प, 02 एच.पी. का सबमर्सिबल पम्प एवं जला हुआ केबल वायर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में संपत्ती संबंधी अपराध में अंकुश लगाने सबमर्सिबल पम्प चोरों को गिरफ्तार किया गया है।
विवरण:- इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि यह और रामेश्वर प्रसाद सिरमौर दोनो जेबी सिटी के पीछे कोहका में मकान निर्माण कर रहे है। निर्माणाधीन मकान में पानी के उपयोग के लिये दोनो बोर करवाकर अलग-अलग सबमर्सिबल पम्प लगाये है कि दिनांक 29/07/2023 को शाम 05:00 बजे मकान निर्माण में काम करने वाले ठेकेदार मजदूर अपने अपने घर चले गये थे दिनांक 30/07/2023 को सुबह करीब 06:00 बजे प्रार्थी और रामेश्वर प्रसाद सिरमौर दोनो निर्माणाधीन मकान को देखने गये तो प्रार्थी के मकान से 01 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प कीमती 9000/ रू और केबल वायर 145 मीटर कीमती 8700/ रु तथा रामेश्वर प्रसाद सिरमौर के मकान से 02 एच.पी. का सबमर्सिबल पम्प कीमती 22800/ रू और 550 फीट केबल वायर कीमती 21840/ रूकुल जुमला 62340/ रू का नहीं था कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। दौरान विवेचना के घटनास्थल निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार कर प्रार्थी व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये दौरान विवेचना के मुखबीर सूचना के आधार पर संदेहियो को हिरासत में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये जिनसे गवाहों के समक्ष मेमो० कथन लेखबद्ध किया गया जिसमें तीनों मिलकर चोरी करने की योजना बनाकर 02 नग सबमर्सिबल पम्प और केबल वायर को मिलकर चोरी करना तथा केबल वायर को जलाकर उसके तांबा को एकत्र कर एक प्लास्टिक बोरी में भरकर भगवती निषाद के घर में छिपाकर रखना साथ चलकर बरामद करा देना बताने पर तीनों आरोपियों के मेमो० कथनानुसार भगवती निषाद के घर से 02 नग सबमर्सिबल पम्प तथा जला हुआ केबल वायर का तांबा को समक्ष गवाहान जप्त किया गया तथा प्रकरण में चोरी गये मशरूका मिल जाने से वजाप्ता सुमार किया। प्रकरण में एक से अधिक तीन व्यक्ति के द्वारा मिलकर चोरी की घटना घटित करना तथा साक्ष्य छिपाये के आशय से केबल वायर को जलाकर नष्ट कर देना अपराध धारा 34, 201 भादवि का जुर्म घटित होना पाये जाने से उक्त धारा जोड़ी गई।